Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana 2024: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत सरकार 2,00,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
इस योजना की शुरुआत 6 मार्च 2024 को वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस अवसर पर राज्य की 7 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पुनर्विवाह पंजीकरण करवाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि से महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को इन योग्यताओं को पूरा करना जरूरत है।
- महिला का झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है।
- महिला का विवाह योग्य होना आवश्यक है।
- महिला के पास पुनर्विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- महिला के पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- महिला का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- सरकारी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी या आयकर दाता श्रेणी की महिलाएं इस योजना में आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
- आवेदिका महिला का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- स्व घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
- सबसे पहले आपको बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां से मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवश्यक सभी दस्तावेजों की छायाप्रतिलिपि (फोटोकॉपी) को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को कार्यालय में जमा करा दें।
- आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर योजना की सहायता राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद एक साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना पड़ेगा। योजना की सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
इस योजना से झारखंड की विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा और उनके जीवन में एक नई शुरुआत होगी।