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Pran Vayu Devta Pension Yojana: पेड़ों की देखभाल करने के लिए हर महीने मिलेंगे ₹2750

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Pran Vayu Devta Pension Yojana: प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पुराने पेड़ों की देखभाल करना है। योजना के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वाले किसानों और मजदूरों को हर महीने ₹2750 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्राण वायु देवता पेंशन योजना का लाभ

प्राण वायु देवता योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेड़ों की देखभाल करने वालों को ₹2750 प्रति माह की सहायता देती है। इससे पेड़ कटाई में कमी आएगी और लोग पेड़ों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह योजना छोटे किसान और गरीब मजदूरों को जोड़ा गया है, ताकि वे अपने खाली समय में पेड़ों की देखभाल कर सकें और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें। इससे न केवल पेड़ों की रक्षा होगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

ऑक्सी वन का निर्माण

योजना के अंतर्गत करनाल में ऑक्सी वन की स्थापना की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वन बनाए गए हैं जैसे:

  • तपो वन (ध्यान का वन)
  • अंतरिक्ष वन (राशि चक्र का वन)
  • आरोग्य वन (हर्बल वन)
  • पंचवटी (पांच पेड़)
  • स्मरण वन (यादों का जंगल)
  • चित वन (सौंदर्य का वन)
  • पाखी वन (पक्षियों का जंगल)
  • नीर वन (झरनों का जंगल)
  • ऋषि वन (सप्त ऋषि)
  • सुगंध वन (सुगंध का वन)

प्राण वायु देवता पेंशन योजना के पात्रता

प्राण वायु देवता योजना के लिए पात्रता है।

  • आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • राज्य का कोई भी नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

प्राण वायु देवता पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर

प्राण वायु देवता पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

  1. योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा। वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
  4. भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को वन विभाग कार्यालय में जमा करें।
  5. आवेदन की जांच के बाद, सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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