Up domicile certificate: निवास प्रमाण पत्र सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। जो व्यक्ति के स्थाई निवास का प्रमाण होता है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके निवास के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, सरकारी नौकरियों में आवेदन, संपत्ति खरीदने या बेचने के अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय किया जाता है।
अगर आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस आर्टिकल में बेहद आसानी से प्रमाण पत्र बनवाने के तरीको के बारे में बताया गया है। जिसके लिए आपको आर्टिकल के अंत तक रहना होगा।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता
- आवेदक के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।
- व्यक्ति कम से कम तीन साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हो।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक के माता पिता का आधार कार्ड
- पते के प्रमाण में टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल और संपत्ति खरीद या कर रसीद
- 3 वर्षों से अधिक रहने का प्रमाण पत्र
- सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में स्थानांतरण होने के प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्क
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को लगभग 100 रुपए तक का शुल्क ऑनलाइन या जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आपको यूपी सरकार की e- District वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर सिटीजन लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें, और नए उपयोगकर्ता पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।
- पंजीकरण के पश्चात दोबारा लॉगिन करें, और आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको निवास का विकल्प चुनकर निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
- प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से जमा करें।
- आपके मोबाइल पर एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा। जिसका उपयोग करके आप भविष्य में आवेदन की स्थिति पता कर सकेंगे।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ लोग ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जहां पर सक्षम अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरने के साथ आवश्यक सभी दस्तावेजों को संलग्न करें, और पुनः उसी अधिकारी को जमा करें जिसे आवेदन पत्र लिया था।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के कुछ दिनों बाद जाकर जिलाधिकारी कार्यालय से अपना निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे।